Corona: दिल्ली में लागु होगा कलर कोडेड एक्शन प्लान, किस कलर के अलर्ट का क्या मतलब है जानें
कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी
कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब दिल्ली सरकार (Delhi Govt) के द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागु किया गया है। इस प्लान के तहत राजधानी दिल्ली में किसी भी प्रकार के प्रतिबंध या फिर छूट तय की जाएगी।
हाल ही में दिल्ली के LG (Lieutenant Governor) के द्वारा Colour Coded Action Plan को अनुमति दे दी गई है।
DDMA (Delhi Disaster Management Authority) ने इसकी सुचना जारी की है।
GRAP तीन मापदंडो पर निर्भर है। जिसमें कोरोना पॉजिटिव रेट, कोरोना के नए मामले, और उपलब्ध ऑक्सीजन बेडो की औसत संख्या भी शामिल है। विश्लेषण के बाद चार रंगों में अलर्ट जारी किए जाएंगे जिसमें पीला, अंबर, नारंगी और लाल रंग शामिल हैं।
Yellow Alert
Yellow Alert (Level 1) यह उस समय जारी किया जाएगा जब संक्रमण दर 0.5 लगातार दो दिनों तक बनी रहे, रोजाना 1500 तक नए मामले आएंगे, और 500 तक ऑक्सीजन बेड भर जाएंगे।
उस इलाके में सिर्फ निर्माण गतिविधियों और आवश्यक वस्तुओं की दुकान खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा अनावश्यक वस्तुओं और सेवाओं की दुकानें, मॉल आदि ऑड-इवन फार्मूले के आधार पर सुबह 10:00 से रात 8:00 बजे तक खोले जाएंगे। 50% प्रत्येक जोन में सिर्फ एक ही साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति दी जाएगी।
Amber Alert
अंबर अलर्ट (Level 2) यह उस समय लागू किया जाएगा जब संक्रमण दर बढ़कर एक फ़ीसदी हो जाएगी, नए मामले पर 3500 तक पहुंच जाएंगे और ऑक्सीजन युक्त बेड 700 तक भर जाएंगे।
अंबर अलर्ट के ज़ोन में निर्माण का गतिविधियों और आवश्यक वस्तु की दुकानें खोलने की अनुमति होगी तथा गैर जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की दुकानें सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक और ऑड-ईवन फार्मूले के आधार पर खोली जाएंगी। 50% वेंडर के साथ सिर्फ एक साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति दी जाएगी।
Orange Alert
Orange Alert (Level 3) उस समय लागू किया जाएगा जब कोरोना कि संक्रमण दर 2 फ़ीसदी के पार जाएगी, नए मामले 9000 से अधिक होंने, और 1000 तक ऑक्सीजन युक्त बेड भर जाएंगे।
Orange Alert ज़ोन में निर्माण गतिविधियों को ऑन साइट मजदूरों के साथ अनुमति दी जाएगी। आवश्यक और रक्षा उत्पादन से संबंधित वस्तुओं को छोड़कर सभी औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। मॉल और साप्ताहिक बाजार पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे और गैर जरूरी दुकान है सुबह 10:00 से शाम 6:00 बजे तक खोली जाएंगी।
Red Alert
Red Alert (Level 4) यह सबसे ऊंचे स्तर का लेवल है। रेड अलर्ट उस समय जारी किया जाएगा जब संक्रमण दर 5 फ़ीसदी से अधिक हो जाएगी, नए मामले 16000 के पार हो जाएंगे और 3000 तक ऑक्सीजन युक्त बेड भर जाएंगे।
Red Alert ज़ोन में निर्माण गतिविधियों को ऑन साइड मजदूरों के साथ, आवश्यक वस्तुओं के निर्माण तथा राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संबंधी कार्य की अनुमति दी जाएगी। गैर जरूरी दुकाने खोलने की अनुमति दी जा सकती है परंतु मॉल और साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे।
स्रोत:- द हिन्दू.
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