नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (CAA) क्या है? जानिए किसको मिलेगी नागरिकता?
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (CAA) क्या है? जानिए किसको मिलेगी नागरिकता?
हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी की गई। जिसके तहत अब भारत के पड़ोसी देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग शामिल होंगे।
नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) क्या है?
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (CAA) एक ऐसा कानून है जिसके तहत 2014 से पहले भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों को भारत में नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन पारसी और ईसाई समुदाय के लोग शामिल होंगे।
कैसे कर सकते हैं आवेदन?
CAA के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले जो शरणार्थी ( हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) भारत आएं हैं वे सभी भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल के अलावा केंद्र सरकार द्वारा एक मोबाइल एप "CAA- 2019" भी लॉन्च करेगी।
आवेदक को कौन-कौन से दस्तावेज़ की आवश्यकता होगी?
वैसे तो यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान से भारत आए शरणार्थी अथवा गैर-दस्तावेज़ी (हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) लोगों को नागरिकता की सुविधा देता है। लेकिन नियम के अनुसार आवेदक को छह प्रकार के दस्तावेज़ो की आवश्यकता होगी और भारत में प्रवेश की तारीख भी निर्दिष्ट करनी होगी।
इस अधिनियम को 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था
12 दिसंबर को राष्ट्रपति द्वारा सहमति दी गई। गृह मंत्रालय द्वारा अनुसूचित किया गया कि इस अधिनियम को जनवरी 2020 से लागु कर दिया जाएगा। अधिनियम के नियम तैयार करने में समय लगने से अधिनियम लागु नहीं किया जा सका था।
Post a Comment